Haryana Labor Department Yojana-2024 हरियाणा राज्य सरकार के श्रम विभाग (Labor Department) द्वारा राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है l इन सभी योजनाओं का सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी मजदूरों को श्रमिक कार्ड की आवश्यकता होती है l हरियाणा सरकार का इन योजनाओं के संचालन का मुख्य उदेश्य राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधारना तथा आत्मनिर्भर बनाना है l
इस लेख में आप को हरियाणा श्रम विभाग (Labor Department) की वर्तमान में संचालित प्रमुख योजनओं के बारे में जैसे – योजना के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी विस्तार से मिलेगी । इस लिए आप लेख को पूर्ण पढ़े और हरियाणा सरकार की Haryana Labor Department Yojana सभी योजनओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करे ।
Haryana Labor Department Yojana 2024 Overview
सरकार द्वारा श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. ऐसी ही योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ हरियाणा श्रम विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण विवरण आप निचे दी गयी सारणी में पढ़ सकते है ।
विषय -वस्तु | विवरण |
---|---|
राज्य | हरियाणा |
संगठन / विभाग | Haryana Labor Department / हरियाणा श्रम विभाग |
योजना का नाम | Haryana Labor Department Yojana 2024 ( के अधीन विभिन्न योजनाए ) |
योजना के पात्र | हरियाणा के श्रमिक |
उदेश्य | सभी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना। |
लाभ | आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | श्रमिक वर्ग |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
कार्ड का नाम | श्रमिक कार्ड |
योजना की विशेषताए | श्रमिक वर्ग की आर्थिक सहायता करना |
Official website | https://hrylabour.gov.in/ |
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Benefits and features of Haryana Labor Department Yojana
हरियाणा श्रम विभाग योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा राज्य के श्रमिकों के लिए हरियाणा श्रम विभाग योजना(Haryana Labor Department Yojana) शुरू की गई है।
- हरियाणा श्रम विभाग योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसका लाभ हरियाणा के श्रमिक उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकते हैं।
- इस योजना के तहत बच्चों की शादी पर आर्थिक सहायता, औजार खरीदने पर सब्सिडी, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि योजनाएं संचालित हैं।
- अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है।
- इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी श्रेणी के श्रमिक उठा सकते हैं। Haryana Labor Department Yojana
Benefits And Eligibility Of All Schemes Of Haryana Labor Department
हरियाणा श्रम विभाग की सभी योजनाओं के लाभ एवं पात्रता
हरियाणा श्रम विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का नाम ,लाभ और पात्रता इतियादी की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार निचे दी गयी सारणी को ध्यानपूर्वक देखें और उम्मीदवार को जिस भी योजना का लाभ प्राप्त करना है उस योजना के सभी विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपना आवेदन Haryana Labor Department की योजनाओं में करके लाभ प्राप्त करे l
योजना का नाम / Name of Scheme | योजना का लाभ / Benefits Of The Scheme | पात्रता / Eligibility |
---|---|---|
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता | ₹50000 | आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है।दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना अनिवार्य है। |
कन्यादान योजना | ₹51000 | आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है।दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना अनिवार्य है। Haryana Labor Department Yojana |
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता | ₹8000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। Haryana Labor Department Yojana |
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता | ₹20000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। |
कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि | ₹21000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 3 बच्चों तक देय होगी। |
विधवा पेंशन | ₹2000 | आवेदक महिला के पास नियमित सदस्यता 1 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।विधवा के पुनर्विवाह के मामले में योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।सरकार/बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। |
व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता | ₹20000 | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।वे छात्र जो स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।यदि विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता 3 बच्चों तक प्रदान की जाएगी।संस्था मुख्य द्वारा एक प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। |
कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता | ₹20000 | श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।इस योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चो तक प्रदान की जाएगी।कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया सम्मान पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। |
मातृत्व लाभ | ₹36000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है।बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है।यदि आवेदक के पति द्वारा पितृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो आवेदक को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। Haryana Labor Department Yojana |
पितृत्व लाभ | ₹21000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है।बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है।यदि कामगार की पत्नी द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो कामगार को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।Haryana Labor Department Yojana |
औजार खरीदने हेतु उपदान | ₹8000 | पंजीकृत कामगार के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार एवं एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है। |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना | ₹5100 | इस योजना का लाभ केवल महिलाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ महिला कामगार प्रतिवर्ष नवीकरण के बाद ही प्राप्त कर सकती हैं। |
सिलाई मशीन योजना | ₹3500 | महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है।इस योजना का लाभ कार्यकाल में केवल एक बार उठाया जा सकता है। |
साइकिल योजना | ₹3000 | पंजीकृत श्रमिक के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।इस योजना का लाभ श्रमिक द्वारा 5 वर्ष में एक बार उठाया जा सकता है। |
कन्यादान योजना | ₹51000 | कामगार श्रमिक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना अनिवार्य है।आवेदन शादी होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर करना अनिवार्य है।आवेदन पत्र के साथ विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना ही प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। Haryana Labor Department Yojana |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) | ₹50000 | कामगार श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदक द्वारा बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र) | ₹21000 | कामगार श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदक द्वारा बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। |
पैतृक घर जाने पर किराया | ₹100 | श्रमिक के पास 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है। |
मुफ्त भ्रमण सुविधा | ₹100 | कामगार के पास न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है। Haryana Labor Department Yojana |
अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता | ₹2500 | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदन पत्र के साथ मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी अपंग प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।इस योजना का लाभ पंजीकृत कामगारों के केवल वही बच्चे उठा सकते हैं जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग घोषित हो। |
अपंगता सहायता | ₹150000 से लेकर ₹300000 | कामगार के पास कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।यदि स्थाई अपंगता हो गई है तो स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा अपंगता होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। |
अपंगता पेंशन | ₹3000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।70% से 100% स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा होना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा हर वर्ष निर्धारित अंशदान जमा करवाना भी अनिवार्य है।सरकार के किसी अन्य विभाग से लाभार्थी द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा रहा हो। लाभार्थी को इस संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।एक अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना भी लाभार्थी द्वारा अनिवार्य है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया हो। |
चिकित्सा सहायता | न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायता | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष का नियमित सदस्यता होनी चाहिए।आवेदक को अस्पताल में दाखिल रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। |
घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता | ₹100000 | कामगार के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल होना आवश्यक है।सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। |
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण | ₹200000 | कामगार के पास कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और कामगार की 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए।आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए।इस योजना का लाभ कामगार अपने पूरे जीवन में एक बार उठा सकता है। |
पेंशन की योजना | ₹ 2750 | कामगार कम से कम 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नियमित सदस्य होना चाहिए।आवेदन पत्र से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संग्रह करना आवश्यक है।कामगार को आयु के प्रमाण का सबूत भी देना आवश्यक है।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना भी आवश्यक है जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है। |
पारिवारिक पेंशन | ₹500 | कामगार का नियमित पंजीकरण न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए।आवेदन की सीमा सरकार द्वारा एक बार निर्धारित की गई है।सभी कामगार इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।इस योजना का लाभ कामगार की मृत्यु के बाद कामगार की पत्नी या पति को भी प्रदान किया जाएगा। कामगार की पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा प्रदान किया जाएगा। |
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना | ₹500000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।यदि कोई दुर्घटना हुई है तो एफ आई आर की कॉपी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।संबंधित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशासन रिपोर्ट होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। |
मृत्यु सहायता | ₹200000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है। |
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता | ₹15000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है। |
Important Documents of Haryana Labor Department Yojana
हरियाणा श्रम विभाग योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
हरियाणा श्रम विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं(Haryana Labor Department Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है की इच्छुक उम्मीदवार को अपना आवेदन करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों का पास होना l इस लिए योग्य उम्मीदवार निचे लिखे दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़े और आवेदन के समय इन दस्तावेजों का उपयोग करे l Haryana Labor Department Yojana
- आधार कार्ड / Aadhar card
- राशन कार्ड / Ration card
- निवास प्रमाण पत्र / Address proof
- बैंक खाता विवरण / Bank Account Statement
- पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ / Passport Size Photograph
- मोबाइल नंबर / Mobile Number
How To Apply Online For Haryana Labor Department Yojana
हरियाणा श्रम विभाग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
हरियाणा श्रम विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है की इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन करे l जो योग्य उम्मीदवार हरियाणा श्रम विभाग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका जानना चाहते है l वे सभी निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्देशों का पालन करके अपना आवेदन हरियाणा श्रम विभाग योजना के लिए करके लाभार्थी बने l और योजनओं का लाभ प्राप्त करे l Haryana Labor Department Yojana
- सबसे पहले आपको हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।Haryana Labor Department Yojana
- होम पेज पर आपको अपनी आवश्यकतानुसार योजना का चयन करना होगा।
- इसका बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Apply Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- इस आवेदन पत्र में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
How to apply labor card in Haryana?
सबसे पहले आपको हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
होम पेज पर आपको अपनी आवश्यकतानुसार योजना का चयन करना होगा।
इसका बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको Apply Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपका सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
इस आवेदन पत्र में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी।
अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
How many documents are required for labor card?
आधार कार्ड / Aadhar card
राशन कार्ड / Ration card
निवास प्रमाण पत्र / Address proof
बैंक खाता विवरण / Bank Account Statement
पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ / Passport Size Photograph
मोबाइल नंबर / Mobile Number